हरियाणा सरकार की ओर से साल 2022-23 के लिए आबकारी नीति तैयार की गई है। सरकार की पुरानी आबकारी नीति 11 जून को खत्म हो चुकी है। नई आबकारी नीति में शराब का स्टॉक रखने का भी नियम बनाया गया है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति को अपने घर में देशी शराब की 6 बोतल, विदेशी शराब की 12 बोतल, बियर12, रम 12, वाइन 12 और वोडका की भी सिर्फ 12 बोतलों को रखने की ही अनुमति दी गई है। साथ ही शहरी क्षेत्रों में सब बैंड को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में ठेकों को खोलने की इजाजत दी गई है, इसके लिए अतिरिक्त फीस देनी होगी। नियम के मुताबिक, अगर उस क्षेत्र की आबादी 1000 या उससे कम है तो फीस 150000 होगी और 1000 से ज्यादा आबादी के क्षेत्र में 300000 फीस देनी होगी।
इन 22 गांव में नहीं खुलेंगे शराब के ठेके
नई आबकारी नीति के अनुसार, प्रदेश के 22 गांव में शराब के ठेके खुलने की इजाजत नहीं दी गई है। इन 22 गांवों में ढाणी छतरियां, नांगला, ढाबी कलां, ठरवा, दमकौरा, ढाणी इशर, जांडवाला सोत्तर, खुंबर, भूथन खुर्द, ढाणी सांचला, चंद्रावल, इंदाछोई, चितैन, मानावाली, भट्टू, ढिंगसरा, ढाणी भोजराज, माधुवाना, दिवाना, म्योंदकलां, गदली और बरसीन गाँव शामिल हैं।